राज्य स्तरीय समान परीक्षा के सम्बन्ध में नवीनतम विभागीय दिशा निर्देश जारी

राजस्थान सरकार ने  शिक्षा विभाग के नियमों में बदलाव करते हुए जिला समान परीक्षा को State Level Common Examination / राज्य स्तरीय समान परीक्षा कर दिया है। अब कक्षा 9 से 12 के लिए होने वाली जिला समान परीक्षा नहीं होगी।

राजस्थान में अब कक्षा 9 से 12 की अर्द्धवार्षिक एवं कक्षा 9 व 11 की वार्षिक परीक्षा परीक्षा एक समान प्रश्न पत्र से होगी। अभी तक यह परीक्षा जिला स्तरीय समान परीक्षा योजना के तहत आयोजित होती थी ।  जिला स्तरीय समान परीक्षा योजना  में एक जिले के समस्त विद्यालयों का टाईम  टेबल व प्रश्न पत्र समान होते थे लेकिन अलग-अलग जिलों का अपना अलग-अलग टाईम  टेबल व प्रश्न पत्र होते थे ।

श्रीमान  निदेशक महोदय,माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर ने  परीक्षा व्यवस्था के सन्दर्भ में जारी नवीनतम दिशा-निर्देशों की निरन्तरता में समान परीक्षा (कक्षा 9 से 12 की अर्द्धवार्षिक एवं कक्षा 9 व 11 की वार्षिक परीक्षा) के आयोजन के संबंध में अर्द्धवार्षिक परीक्षा की समय सारणी संलग्न कर निर्देश जारी किये  हैं ।

(क) समय सारणी(time Table) :-

  •  समान परीक्षा वर्ष 2024-25 की अर्द्धवार्षिक परीक्षा आयोजन की अवधि दिनांक 12.12.2024 से 24.12.2024 तक आयोजित की जायेगी।(संशोधित)
  • समान परीक्षा वर्ष 2024-25 की अर्द्धवार्षिक परीक्षा आयोजन की अवधि दिनांक: 14.12.2024 से 24.12.2024 तक संलग्न समयसारणी के अनुसार आयोजित की जायेगी। जो भी विषय उक्त समयसारणी में उल्लेखित नही है उनकी परीक्षा विद्यालय स्तर पर आयोजित की जावेंगी।(संशोधित)
  • समान परीक्षा वर्ष 2024-25 की अर्द्धवार्षिक परीक्षा में दिनांक 12.12.2024 से दिनांक 13. 12.2024 तक विद्यालय स्तर की परीक्षायें व प्रायोगिक विषयों की परीक्षायें आयोजित की जायेगी।(संशोधित)
  • पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षायें द्वारा प्रश्न पत्र छपवाने के पश्चात जिला स्तर पर सीधे पहुँचायें जायेंगें।
  •  विगत वर्षों की भांति अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुसार जिन जिलों द्वारा प्रश्न पत्रों के पैकेट्रा का वितरण सीधे ही ब्लॉक स्तर पर किया जाता है वहां उक्तानुसार ही पैकेट्स का वितरण किया जायेगा तथा जिन जिलों में सीधे ही पैकेट्स को विद्यालय स्तर पर सीधे ही वितरित कर दिया जाता है वहां पूर्वानुसार ही पैकेट्स का वितरण विद्यालय स्तर पर किया जायेगा।
  •  परीक्षा तिथि से 03 दिन पूर्व प्रश्न पत्र जिला स्तर पर पहुँचेगा। उक्त प्रश्न पत्रों के वितरण का दायित्व सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक का होगा एवं उसके समुचित प्रबोधन की कार्यवाही सम्बन्धित संयुक्त निदेशक द्वारा की जायेगी।
  • परीक्षा तिथि से 02 दिन पूर्व प्रश्न पत्र ब्लॉक स्तर पर पहुँचेगा। उक्त प्रश्न पत्रों के वितरण का दायित्व सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का होगा एवं उसके समुचित प्रबोधन की कार्यवाही सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक द्वारा की जायेगी।
  • परीक्षा तिथि से 01 दिन पूर्व प्रश्न पत्र पीईईओ स्तर पर पहुँचेगा। उक्त प्रश्न पत्रों के वितरण का दायित्व सम्बन्धित पीईईओ का होगा एवं उसके समुचित प्रबोधन की कार्यवाही सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा की जायेगी।उपर्युक्त बिन्दुओं में उल्लेखित अधिकारियों के दायित्व निर्धारण के पश्चात किसी भी प्रकार की लापरवाही की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी का दायित्व निर्धारित किया जायेगा।

(ख) प्रश्न पत्रों की सुरक्षा :-

  • प्रश्न पत्रों के निर्माण कार्य से सम्बन्धित कोई भी सन्देश / गतिविधि सोशल मीडिया पर वायरल होने की स्थिति में सम्बन्धित संयुक्त निदेशक का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
  •  प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी परिस्थिति में निजी विद्यालयों में प्रश्न पत्र नहीं रखे जायेंगे।
  •  निजी विद्यालयों के प्रश्न पत्रों को सम्बन्धित यूसीईईओ/पीईईओ के पास रखा जायेगा।
  •  सुरक्षा व्यवस्था के मध्यनजर प्रश्न पत्र यथा संभव पुलिस थाने में रखे जाने की व्यवस्था की जायेगी। अपरिहार्य स्थिति में यदि प्रश्न पत्र पीईईओं/यूसीईईओ विद्यालयों में रखे जाते हैं तो राउण्ड द क्लॉक कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जाने तथा रात्रि कालीन ड्यूटी लगायी जाना सुनिश्चित किया जावें।
  •  सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक को यह निर्णय लेने हेतु अधीकृत किया जाता है कि प्रश्न पत्रों को पुलिस थाने में रखा जाना है अथवा पीईईओ / यूसीईईओ विद्यालयों में।
  •  प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के दृष्टिगत सम्बन्धित संयुक्त निदेशक द्वारा अधीनस्थ पीईईओ / यूसीईईओ को संवेदशील प्रशिक्षण प्रदान किया जावें।
  • सम्बन्धित पीईईओ / यूसीईईओ कार्यालय के कार्यभार का दायित्व जिस कार्मिक के पास होगा, उसी कार्मिक को परीक्षा के आयोजन के दौरान प्रभारी / केन्द्राधीक्षक बनाया जायेगा।
  •  अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के आयोजन के दौरान सम्बन्धित संयुक्त निदेशक / मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी/डाइट प्राचार्य द्वारा उडनदस्ते गठित कर परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया जावें।
  • परीक्षा आयोजन के दौरान जिला / ब्लॉक कार्यालय स्तर पर आरक्षित प्रश्न पत्रों को उपलब्ध करवाया जायेगा। जिला शिक्षा अधिकारी / मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा आरक्षित प्रश्न पत्रों को भी सम्बन्धित पुलिस थानों में रखवाया जायेगा।

(ग) प्रश्न पत्र मुद्रण हेतु वित्तीय प्रबंधन :-

  •  प्रश्न पत्र मुद्रण हेतु आवश्यक राशि के प्रबंधन बाबत सत्र 2024-25 की समान परीक्षा हेतु प्रति विद्यार्थी रू 20/- का परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है।
  •  उपर्युक्त निर्धारित परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार वार्षिक परीक्षा हेतु शुल्क एकत्रित किया जा सकता है।
  •  समस्त संयुक्त निदेशक अपने क्षेत्राधिकार के जिलों में पूर्व संचालित जिला समान परीक्षा समितियों के माध्यम से उक्त शुल्क संग्रहण कर पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षायें, बीकानेर के खाते में जमा करवाना सुनिश्चित करेंगें। इसकी विद्यालयवार सूचना भी पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षायें, बीकानेर को निर्धारित प्रारुप में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगें। समस्त संयुक्त निदेशक अपने क्षेत्राधिकार के जिलों में नियमानुसार, समयबद्ध रुप से गोपनीय व शांतिपूर्वक परीक्षाओं का संचालन सुनिश्चित करें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि जिला स्तर पर प्रश्न पत्रों की सुरक्षा/गोपनीयता बनाए रखने हेतु समस्त कार्य जिला कलेक्टर के गार्गदर्शन में किया जावें। इस हेतु जिला स्तर पर प्रश्न पत्र प्राप्त होने से पूर्व जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन संबंधित जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में करवाया जाकर बैठक में लिए गए निर्णयों की पूर्णतः पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

अर्द्धवार्षिक परीक्षा समय सारणी 

 

अधिक जानकारी के लिए विभागीय आदेश का अध्ययन करें ।

विभागीय आदेश Download करने के लिए यहाँ क्लिक करें (26.11.2024) -> Download Order

समान परीक्षा व्यवस्था संशोधित आदेश (27.11.2024)-> Download Order

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