शिक्षा विभाग, राजस्थान शिविरा पंचांगः 2025-2026
राजस्थान के प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के अधीन समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों/आवासीय विद्यालयों/ विशेष प्रशिक्षण शिविरों एवं शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों के लिए सत्र 2025-2026 का यह शिविरा पंचांग प्रस्तुत है। इसके अनुसार ही सत्रपर्यन्त विद्यालयी कार्यक्रम, अवकाश, परीक्षा, खेलकूद प्रतियोगिता आदि का आयोजन अनिवार्य है। किसी विशेष अवसर अथवा कार्यक्रम पर यदि किसी संस्था प्रधान को कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता हो, तो वह परिवर्तन सम्बन्धी निवेदन अपने क्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)- प्रारम्भिक / माध्यमिक को प्रस्तुत करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक / माध्यमिक मांग के औचित्य की जांच करेंगे तथा उनकी अनुशंषा पर निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर की स्वीकृति के बाद ही संस्था प्रधान द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।
➤ सामान्य निर्देश :-
- शिक्षण सत्रः 2025-2026 दिनांक 01 जुलाई 2025 से आरम्भ है। सामान्य प्रवेश प्रक्रिया एवं नियमित कक्षा शिक्षण 01 जुलाई, 2025 से ही प्रारम्भ है। 01 जुलाई से 16 जुलाई प्रवेशोत्सव का प्रथम चरण होगा।
- प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 रहेगी। (कक्षा 9 से 12 हेतु)
- व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों में योजना का प्रचार प्रसार एवं नवीन विद्यार्थियों के लिए प्रवेश हेतु काउंसलिंग कार्य 21 जून से 30 जून 2025 तक किया जाएगा।
- द्वितीय फेज में चयनित 237 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों का प्रशिक्षण (16 से 20 जून 2025 व 23 से 27 जून 2025)
- अनामांकित, ड्रॉप आउट एवं विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के प्रवेश सुनिश्चित किए जाएँगें।
- मध्यावधि अवकाश 16 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2025 तक रहेगा।
- शीतकालीन अवकाश 25 दिसम्बर, 2025 से 5 जनवरी, 2026 तक रहेगा।
- ग्रीष्मावकाश 17 मई, 2026 से 30 जून, 2026 तक रहेगा।
- वार्षिक परीक्षा/बोर्ड परीक्षा में अंतिम परीक्षा होने के उपरान्त विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाए। नवीन सत्र (2026-2027) 01 जुलाई 2026 से प्रारम्भ तथा 01 जुलाई से 16 जुलाई प्रवेशोत्सव का प्रथम चरण होगा।
- केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा समस्त राष्ट्र के लिए घोषित अवकाश विद्यालयों में भी मान्य होंगे।
- यदि किसी क्षेत्र विशेष अथवा वर्ग विशेष कारण विशेष को आधार बनाकर या किसी विशेष दिन का सेक्शनल / रीजनल अवकाश / स्थानीय अवकाश राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाये तो वह अवकाश सम्बन्धित वर्ग के विद्यालयों/उन विशिष्ट क्षेत्रों पर ही लागू होगा अन्य वर्ग के विद्यालयों पर उक्त अवकाश लागू नहीं रहेंगे।
- शिविरा पंचांग एवं राजस्थान सरकार के पंचांग में उल्लेखित समान अवकाश की तिथि में कोई विसंगति हो तो ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार के पंचांग की तिथि को सही मानते हुए इस पंचांग में वैसा ही संशोधन माना जाए।
- सत्रारम्भ एवं सत्रान्त की संस्था प्रधान वापीठ का आयोजन शिविरा पंचांग में निर्धारित अवधि में ही करवाया जाना आवश्यक होगा। उक्त आयोजन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
- बाल सभाओं में वृहद और सामुदायिक बाल सभाओं में बाल संरक्षण के तहत बाल अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए तथा बाल विवाह के दुष्परिणाम और बाल विवाह निषिद्ध के सम्बन्ध में जानकारी दी जाए तथा सड़क सुरक्षा की जानकारी प्रदान की जाए।इसी प्रकार एसएमसी और एसडीएमसी की बैठकों में भी जन समुदाय को जागृत किया जाए।
- बाल-सभाओं / पीटीएम / एसएमसी / एसडीएमसी की बैठकों में तम्बाकू निषेध क्षेत्र तम्बाकू मुक्त विद्यालय की गाईड लाईन तथा COTPA ACT 2003 की जानकारी दी जाए ताकि विद्यालय व उसके आसपास का क्षेत्र तम्बाकू मुक्त रह सके।
- समस्त विद्यालयों में 01 सितम्बर 2025 से 15 सितम्बर 2025 तक “स्वच्छता पखवाडा” अनिवार्य रूप से मनाया जावे।
- शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र (TAF) की प्रथम छःमाही डेटा प्रविष्ठि जुलाई से अगस्त-2025 तथा द्वितीय छःमाही डेटा प्रविष्ठि जनवरी से फरवरी 2026 (संभावित समय)
- शाला-सिद्धि हेतु स्व मूल्यांकन हेतु संभावित समयावधि जुलाई से अक्टूबर-2025 तथा बाह्य मूल्यांकन हेतु संभावित समयावधि अगस्त से दिसम्बर 2025
- CCE/SIQE/FLN हेतु रचनात्मक आकलन सतत रूप से सत्र पर्यन्त किया जाएगा।
एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक माह के प्रत्येक मंगलवार को शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा जिसके तहत कक्षा 6 से 12 तक के प्रत्येक विद्यार्थी को – IFA नीली गोली एवं कक्षा 1 से 5 तक प्रत्येक विद्यार्थी को IFA गुलाबी गोली खिलाई जाएगी।
➤ प्रवेश :-
- कक्षा-1 में प्रवेश के समय राज्य सरकार द्वारा संशोधित प्रावधानानुसार विद्यार्थियों की आयु 6 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 7 वर्ष से कम वर्ष निर्धारित की गई है।
- राज्य सरकार प्रवेश प्रक्रिया हेतु कोई निश्चित तिथि का निर्धारण कर सकती है। फिर भी आर. टी.ई. अधिनियम 2009 के अनुसार बालक-बालिकाओं का विद्यालय में प्रवेश वर्ष पर्यन्त हो सकेगा।
- राज्य कर्मचारी / माता-पिता/अभिभावक के स्थान परिवर्तन की स्थिति में स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के आधार पर विद्यार्थी को मध्य सत्र में प्रवेश दिया जा सकेगा।
- यदि परिस्थितिवश बोर्ड द्वारा रोके गये परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित किये जाते हैं, तो विद्य ार्थियों को परीक्षा परिणाम की घोषणा के सात दिवस के भीतर प्रवेश दिया जाए। प्रवेश के समय ही विद्यार्थियो को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।
- हाउस होल्ड सर्वे में आउट ऑफ स्कूल (oosc) के रूप में चिन्हित बालक-बालिकाओं की मेनस्ट्रीमिंग हेतु अनामांकित बालक-बालिकाओं के माता-पिता/अभिभावकों से सम्पर्क कर उनका आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश कराना, उनके विशेष शिक्षण की आवश्यकता का आकलन करना एवं आवश्यकतानुसार संघनित पाठ्यक्रम के माध्यम से विशेष शिक्षण की व्यवस्था करना सुनिश्चित किया जाए।
- ड्रॉपआउट, अनामांकित एवं विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में नामांकन पश्चात, विद्यालय में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं का फंक्शनल असेसमेन्ट करवाया जाकर, पात्र बच्चों को समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क अंग-उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे एवं होमबेस्ड एज्युकेशन से जोड़े गये बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित किया जाए।
- कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय एवं मेवात बालिका आवासीय / वैकल्पिक शिक्षा प्रकोष्ठ के अन्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों में अनामांकित एवं ड्रॉपआउट बालिकाओं को प्रवेश दिलवाया जाएगा। पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों (PEEO) की बैठक में चर्चा कर उनके सहयोग से परिक्षेत्र की पात्र बालिकाओं का उक्त विद्यालयों में प्रवेश करवाया जाए।
- कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कार्यालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप विद्यालय की कुल सीटों की 5 प्रतिशत सीटों पर विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को प्रवेशित किए जाने हेतु विशिष्ट प्रयास किए ।
➤ प्रार्थना सभा :-
- प्रार्थना सभा कार्यक्रम हेतु 25 मिनट का समय निर्धारित है।राष्ट्रगीत, प्रार्थना, योगाभ्यास, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम् तथा राष्ट्रगानआदि हैं। प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को प्रार्थना सभा में समस्त कार्मिक एवं विद्यार्थी तम्बाकू का उपयोग नहीं करने की शपथ लेंगे।
➤ विद्यालय प्रबन्धन :-
विद्यालय की व्यवस्था एवं प्रबन्धन, विद्यालय प्रबन्धन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SMC/SDMC) द्वारा किया जाएगा। विद्यालय के सुचारु संचालन के लिए समग्र शिक्षा अभियान द्वारा निम्न सुविधाएं प्रदान की जाएगी :-
- राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में सामान्य शैक्षिक, सह-शैक्षिक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पुराने राने उपकरणों के प्रतिस्थापन तथा विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान हेतु कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट दिए जाने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के कम्पोजिट स्कूल ग्रांट दिशा-निर्देश पत्रांक रास्कूशिपा/जय/वै.शि./ /CSG दिशा-निर्देश/2020-21/13763 दिनांक 17.08.2020 के अनुसार छात्र संख्या के आधार पर किए गए वित्तीय प्रावधानों के अनुसार इस राशि में से 10 प्रतिशत राशि स्वच्छता एक्शन प्लान हेतु निर्धारित की गई है। उपर्युक्त आदेश के तहत शौचालय / मूत्रालयों की साफ-सफाई, पेयजल सुविधा के रख-रखाव तथा मध्याहन भोजन से पूर्व साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था एवं स्वच्छता हेतु स्वच्छता अनुदान राशि का उपयोग किया जाए।
- प्रत्येक विद्यार्थी की “शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य जाँच की जाए तथा रिकॉर्ड संधारित किया जाए।
- अक्टूबर-2025 से दिसम्बर-2025 तक आयोज्य SMC/SDMC प्रशिक्षण में समिति के सदस्यों के सक्रिय भागीदारी हेतु प्रोत्साहित किया जाए।
➤ कालांशवार विभाजन :-
- ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवधि में विद्यालय संचालन समयानुरूप अग्ग्रांकित विवरणानुसार कालांशवार 8 कालांश हेतु रहेगा। प्रार्थना सभा तथा मध्यान्तर, प्रत्येक हेतु 25 मिनट का समय निर्धारित है। मध्यान्तर चौथे कालांश के पश्चात होगा।
➤ समय सारिणी :-
एक पारी विद्यालयों हेतु समय सारिणी निम्नानुसार होगी : (मय योगाभ्यास) तथा मध्यान्तर प्रत्येक 25 मिनट के होंगे। मध्यान्तर चौथे कालांश के पश्चात् होगा।
नोट :-
- शैक्षिक गुणवत्ता एवं मनोविज्ञान के मद्देनजर कालांशों में विषय आवंटन काठिन्य स्तर के आधार पर इस प्रकार किया जाए कि अपेक्षाकृत कठिन विषय के बाद सरल विषय का कालांश हो। यथासंभव मुख्य विषयों का शिक्षण प्रथम छः कालांश में किया जाए। जहाँ तक संभव हो, समस्त विद्यालय एक पारी में चलाए जाएंगे। जो विद्यालय वर्तमान में दो पारी में चल रहे हैं तथा विद्यालय की परिस्थितिवश आगामी सत्र में भी दो पारी आंशिक दो पारी में संचालन आवश्यक है, उनके संस्था प्रधान औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक / माध्यमिक को प्रस्तुत करेंगे तथा जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-प्रारम्भिक / माध्यमिक परीक्षणोपरांत स्पष्ट अनुशंसा सहित जिले के समेकित प्रस्ताव सम्भागीय संयुक्त निदेशक को 15 जुलाई, 2025 तक प्रस्तुत करेंगे तथा सम्भागीय संयुक्त निदेशक सम्पूर्ण प्रदान परिक्षेत्र के प्राप्त प्रस्तावों पर विभागीय निर्देशों के अनुरूप 31 जुलाई 2025 तक सकारण आदेश जारी कर निदेशालय (प्रारम्भिक/माध्यमिक) को अवश्य प्रदान करेंगे। प्रतिदिन 08 कालांश हेतु समय विभाग चक्र तैयार किया जावे ।
- दो पारी विद्यालय के संस्था प्रधान का समय प्रातः 10:00 से सायं 5:00 बजे तक रहेगा तद्नुसार विद्यालय कार्यालय का समय भी उक्तानुसार ही रहेगा। वे अपने स्तर पर स्वेच्छा से इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे।
- राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रत्येक कक्षा हेतु पुस्तकालय काम का निर्धारण सुनिश्चित किया जाए की प्रत्येक विद्यार्थी पुस्तकालय की के आधार पर प्रति सप्ताह प्रत्येक कक्षा हेतु पुस्तकालय कालांश का हिस्सा हो ।
- यदि एक ही शाला परिसर में दो विद्यालय संचालित हो तो उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रथम पारी में तथा प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय द्वितीय पारी में संचालित होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक / माध्यमिक अपने स्तर पर इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। समन्वित विद्यालय, जो दो या दो से अधिक परिसर में संचालित हैं, में समान स्तर की समस्त कक्षाएं एक ही समय में (समान पारी में) संचालित की जाएगी।
➤ सहशैक्षिक गतिविधियां :-
- समस्त सहशैक्षिक गतिविधियों का आयोजन विभागीय निर्देशों के अनुरूप किया जाए।
- सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में “चाईल्ड राईट्स क्लब, वन एवं पर्यावरण क्लब, विज्ञान क्लब, रोड सेफ्टी क्लब एवं टूरिज्म क्लब व निदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी क्लब गठन संबंधी निर्देशों के अनुरूप क्लब की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाए तथा इनसे संबंधित गतिविधियों का संचालन आवश्यक रूप से किया जाए। तम्बाकू नियंत्रण हेतु TOBACCO MONITOR विभागीय निर्देशानुसार बनाए जाएं ।
- सभी विद्यालय वार्षिक कार्यकम समग्र शिक्षा द्वारा घोषित तिथियों के अनुसार मनाएंगे। विद्यालयों को अपनी प्रतियोगिताएं / समाजोपयोगी उत्पादक कार्य (SUPW) एवं समाज सेवा शिविर / वार्षिक उत्सव सहित अन्य गतिविधियां यथा-उत्कृष्ट उपलब्धि प्रदान करने वाले संस्था प्रधान / शिक्षक एवं विद्यार्थियों को पुरस्कार इत्यादि इससे पूर्व समयावधि में समाप्त करनी होगी। इसके बाद उच्चतम कक्षाओं के संक्षिप्त विदाई समारोह (आशीर्वाद एवं अभिवादन समारोह) एवं “सखा-संगम’ जैसे कार्यक्रम ही आयोजित किए जा सकते हैं। समस्त विद्यालयों में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य (SUPW) एवं समाज सेवा शिविर के दौरान गांधी जी द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता सम्बन्धी गतिविधियों को सहज प्रवृत्ति एवं दैनिक वृत्ति के रूप में अंगीकार करने की सीख के विशेष संदर्भ में दैनिक जीवन में ‘स्वच्छता एवं साफ-सफाई की अनिवार्यता विषयक उद्बोधन तथा सामूहिक श्रमदान द्वारा विद्यालय परिसर के सौंदर्यकरण एवं वृक्षारोपण सम्बन्धी गतिविधियां अनिवार्य रूप से सम्मिलित की जाए।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा संचालित विद्यालय आधारित मूल्यांकन योजना के अन्तर्गत कक्षा 9 एवं 10 के लिए विद्यालय में संचालित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में से एक प्रवृत्ति में प्रत्येक विद्यार्थी को भाग लेना अनिवार्य होगा तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास हेतु सुविधानुसार आयोजित प्रवृत्तियों में से प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम दो प्रवृत्तियों में भाग लेना अनिवार्य होगा।
- समस्त विद्यालयों में ‘विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC)” एवं “विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) की बैठकें अनिवार्य है। अपरिहार्य कारणों एवं अवकाश होने की स्थिति में उपरोक्त दिनांक पर कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सके तो उसके अगले दिन कार्यक्रम का आयोजन किया जावे। “विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC)” एवं “विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC)” की प्रत्येक माह आयोजित की जाने वाली बैठकों को उद्देश्यपरक बनाने, सफल संचालन एवं मॉनिटरिंग हेतु वर्ष 2025-26 में SMC/SDMC की माह अगस्त, सितम्बर एवं दिसम्बर में आयोजित की जावे।
➤ प्रबोधन एवं प्रबन्धन :-
- एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अन्तर्गत 30 सितम्बर के आधार पर जिले के राजकीय/केन्द्रीय/निजी आदि समस्त विद्यालयों, जिनमें कक्षा 1-12 तक के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, शैक्षिक नियोजन की दृष्टि से उनकी विभिन्न सूचनाएं, यथा विद्य ार्थियों / शिक्षकों/विद्यालयों की श्रेणीवार संख्या आदि संकलित की जाए। सभी शिक्षक / संस्था प्रधान यू-डाईस सूचना संकलन प्रपत्र की समय पर पूर्ति सुनिश्चित करें।
- कल्प कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब का रख-रखाव विद्यालय को समग्र शिक्षा अभियान से उपलब्ध कराई जा रही स्कूल Signature vale विद्यालय द्वारा करवाया जाए एवं लैब को सुरक्षित रखते हुए विद्यालयों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों हेतु प्रति सप्ताह अधिकतम दो-दो कालांश प्रति ई-कन्टेन्ट (विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी) उपलब्ध करवाए जाएं।
- 3. आई.सी.टी एवं डिजिटल पहल (ICT and Digital Initiative) A. समग्र शिक्षा द्वारा संचालित गतिविधियों के अन्तर्गत आई.सी.टी कम्प्यूटर लैब का संचालन एवं रख-रखाव (विद्यालय स्तर)
- प्रतिदिन कम्प्यूटर लैब का उपयोग जरूर हो जिससे समस्त उपकरण क्रियाशील रहे।
- प्रत्येक विद्यार्थी को कम्प्यूटर कक्ष के उपयोग का अवसर दें और सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान दिया जावे एवं कम्प्यूटर के माध्यम से विषय शिक्षण करवाया जावे।
- यदि उपकरण वारन्टी या गारन्टी में हो तो संबंधित सेवा प्रदाता कम्पनी से दूरभाष/ई-मेल इत्यादि पर सम्पर्क कर उपकरण ठीक करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- कम्प्यूटर लैब उपकरणों का बीमा करवायें।
- जिन विद्यालयों में राजकीय कम्प्यूटर अनुदेशक पदस्थापित है उनमें लैब संचालन के कार्य का निर्वहन राजकीय अनुदेशक द्वारा किया जाना सुनिश्चित करावें।
- आई.सी.टी लैब वाले विद्यालयों में समय विभाग चक में सभी कक्षाओं को कम्प्यूटर लैब हेतु कालांश निर्धारित कराये जावे।
B. विद्यार्थियों हेतु पाठ्य सामग्री उपलब्धता (e- education)
- संचालित आई.सी.टी कम्प्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासरूम तथा रोबोटिक्स लैब हेतु लैब प्रभारी की नियुक्ति की जावे।
- जिन विद्यालयों में राजकीय बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक / वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक कार्यरत है। उन विद्यालयों में उन्हे लैब प्रभारी नियुक्ति किया जावे।
- जिन विद्यालयों में राजकीय बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक/वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक कार्यरत नहीं है उन विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर विज्ञान संकाय के व्याख्याता / वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान/गणित / अन्य शिक्षक) को लैब प्रभारी नियुक्त किया जावे।
- लैब प्रभारी विद्यालय में आईसीटी कम्प्यूटर लेब, स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से e-kaksha channel/e-content/Mission Gyan e-content Apps/Youtube channel/Hard drive/Diksha RISE Portal आदि पर उपलब्ध ई-कंटेन्ट से विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य का सम्पादन करेंगे।
- लैव प्रभारी के द्वारा रजिस्टर में लैब के प्रयोग से संबंधित e-kaksha channel/e-content/Mission Gyan e-content Apps/Youtube channel/Hard drive/Diksha RISE Portal आदि का उपयोग विद्यार्थियों द्वारा किये जाने का दिनांक, कक्षा एवं कालांश एवं विषय का रिकार्ड रजिस्टर का संधारण किया जाना है।
- लैब प्रभारी द्वारा कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों को Word, Spread sheet (Excel), Power point presentation, Internet एवं ई-मेल इत्यादि से संबंधित जानकारी दी जानी है।
- लैब प्रभारी द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर “आई.सी.टी. लैब स्टेटस मॉडयूल” की पूर्ति की जानी है।
C. रोबोटिक लैब्स (Robotics Labs)
- इलेक्ट्रॉनिक घटकों के साथ रोबोटिक्स लैब बुनियादी तार, कनेक्टर, यांत्रिक सामान सहित इलेक्ट्रोनिक प्रोजेक्ट बनाने के लिये यह कार्यकम वर्तमान में 501 विद्यालयों में संचालित है।
- इस परियोजना में इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल, आर्टिफिशियल, इटेंलिजेंसी, मशीन लर्निगं एवं आईटी संबंधित विभिन्न उपकरणों एवं सेसर के उपयोग का सामान्य ज्ञान विद्यार्थियों को दिये जाने की योजना है। इस कार्यक्रम में विद्यार्थी नवीन वैज्ञानिक तकनीकी को आत्मसात कर सकेगा।
- वास्तविक सर्किट, सिमुलेसन और रियल-टाईम प्रोटोटाइप को सक्षम करने के लिये विचार, डिजाईन और कम्प्यूटेशनल सोच के तत्वों को समझने में विद्यार्थी सक्षम हो सकेंगे।
- ए.आई/एम.एल डिजिटल प्रोग्राम AI-ML लैब जिसमें AI लर्निंग, डेटा, Data visualization समस्या समाधान और निर्णय लेने, AI भाषायें, नैतिकता और AI का परिचय शामिल है।
D. मिशन स्टार्ट (Mission START)
- Mission Start (support for teaching with advance Remedial Techniques) कार्यकम का उदेश्य एवं अपेक्षाएँ :-
- विद्यालयों में कम्प्यूटर हार्डवेयर (आईसीटी लैब / स्मार्ट टीवी/आईएफपीडी / प्रोजेक्टर/आईबी / एसबी आदि) का आंकलन किया जाकर उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाना है।
- ई-कन्टेन्ट हेतु हार्ड हेतु हार्ड ड्राईव का प्रबन्ध करना तथा सभी विषयों का ई-कन्टेंट उपलब्ध करवाना एवं ई-कन्टेंट की मैपिंग करना ।
- विद्यालयों में उपलब्ध इन्टरनेट का समुचित उपयोग कर ई-कक्षा का संचालन सुनिश्चित कराना।
- प्रत्येक विद्यालय में ई-कक्षा हेतु साप्ताहिक समय-सारणी तैयार करना (शाला दर्पण पोर्टल पर प्रति शनिवार अपलोड किया जाना) ताकि कम्प्यूटर हार्डवेयर का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित हो सके।
- इस पूरी प्रक्रिया का समयबद्ध रूप से कियान्वयन करना तथा शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से प्रबोधन करना।
- समग्र रूप से आईसीटी योजनान्तर्गत निम्न उपकरण स्थापित किये जाते है / जा रहे हैं।
➤ उत्सव एवं अवकाश :-
- प्रत्येक माह में अंकित उत्सव अनिवार्यतः मनाए जाएँ।
- शिविरा पंचांग में अंकित जयंतियां / उत्सव प्रार्थना सभा व प्रथम कालांश में ही आयोजित किये जाएँ।
- विभाग स्तर से जारी निर्देशों के अनुरूप किसी भी सप्ताह में आने वाले वृहद उत्सवों / कार्यक्रमों को आगामी द्वितीय / चतुर्थ शनिवार (No bag day) के अन्य कार्यक्रम के साथ मनाया जाएँ।
- 15 अगस्त, 26 जनवरी एवं 02 अक्टूबर को पूर्ण अवकाश होते हुए भी उत्सव मनाया जाना अनिवार्य है। शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों की स्वयं के विद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है।
- 02 अक्टूबर का उत्सव उसी दिन ही मनाया जाए। इस दिन विद्यार्थियों द्वारा महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित नाटक, कविता, अभिनय आदि गतिविधियां / कियाकलाप करवाए जाएं। गांधीजी के जीवन तथा गांधी दर्शन से सम्बन्धित डॉक्यूमेंट्री, फीचर फिल्में अथवा अन्य संदर्भसाहित्य से सम्बन्धित दृश्य सामग्री का प्रदर्शन विद्यार्थियों द्वारा गांधीजी के जीवन चरित्र एवं मूल्यों से प्रेरणा ग्रहण करने के उद्देश्य से करवाया जाए।
- मध्यावधि अवकाश, शीतकालीन अवकाश तथा ग्रीष्मावकाश में विद्यालयों के मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी केवल राजपत्रित अवकाश का ही उपभोग करेंगे।
- प्रत्येक संस्था प्रधान इस पंचांग में निर्दिष्ट अवकाशों के अतिरिक्त सत्र में दो दिवसों का अवकाश घोषित कर सकते हैं, जिनमें से एक मध्यावधि अवकाश से पहले एवं दूसरा मध्यावधि अवकाश के बाद किया जाए। संस्था प्रधान इसकी सूचना 31 जुलाई, 2025 से पूर्व नियन्त्रण अधिकारी को भेजें। अवकाश हेतु दिवसों का चयन करते समय यह ध्यान रखा जावे कि महत्वपूर्ण विद्यालयी कार्यक्रम अप्रभावित रहें।
- जिला कलक्टर द्वारा घोषित अवकाश सम्बन्धित जिले के विद्यालय में मान्य होंगे।
➤ मूल्यांकन एवं परीक्षा :-
- प्रथम परख, द्वितीय परख एवं तृतीय परख का आयोजन निम्नानुसार किया जाना है।
- कक्षा 6 से 12 की परख, अर्द्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा एवं पूरक परीक्षाएं (कक्षा-8 की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण-पत्र परीक्षा तथा कक्षा-5 की प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय एवं कक्षा 10 एवं 12 में वार्षिक परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा परीक्षा ली जाएगी) इस पंचांग के अनुसार सम्पन्न की जाए तथा परीक्षा परिणामों की घोषणा तथा विद्यार्थियों को प्रगति पत्रों का वितरण 16 मई 2026 को अनिवार्य रूप से कर दिया जाए।
- कक्षा 1 से 5 तकं SIQE के अन्तर्गत CCE के तहत तीन योगात्मक आकलन अग्रांकित
- सभी स्तर के विद्यालयों में अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के लिए क्रमशः एक तथा दो दिवसों का परीक्षा तैयारी अवकाश रहेगा। इन दिनों में विद्यालय खुलेंगे और अध्यापक एवं मंत्रालयिक कर्मचारी परीक्षा के अभिलेख तथा व्यवस्था संबंधित कार्य पूर्ण करेंगे। इस प्रकार का अवकाश रविवार एवं अन्य राजपत्रित अवकाश छोड़कर किया जाएगा।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोज्य कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों हेतु 14 दिवस का परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश रहेगा। उक्त अवधि में विद्य ार्थियों हेतु आवश्यकतानुसार विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाए।
- एस.आई. क्यू.ई./सी.सी.ई. संचालित समस्त विद्यालयों में पारम्परिक प्रक्रिया से मूल्यांकन न होकर सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया से ही मूल्यांकन किया जाएगा।
- विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं के नियमित मूल्यांकन प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग के परिपत्र क्रमांक: प.14 (3) प्राशि/आयो/2014, जयपुर, दिनांक: 27.10.2014 की पालना की जाए।
➤ पूरक परीक्षा :-
- माध्यमिक शिक्षा के अधीन कक्षा 9 एवं 11 की पूरक परीक्षाओं का आयोजन आगामी सत्र 2026-27 के जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में किया जाए। परीक्षा परिणाम 10 जुलाई 2026 तक आवश्यक रूप से घोषित कर प्रगति पत्र वितरित कर दिए जाएं।
➤ “No Bag Day” –
- “No Bag Day” का उद्देश्य विद्यार्थियों के समग्र विकास एवं अन्तर्निहित क्षमताओं को पहचान कर अध्ययन अध्यापन के पारम्परिक तरीकों से इत्तर सहगामी क्रियाओं के माध्यम से सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को आनन्ददायी बनाना है। “No Bag Day” माह के प्रत्येक द्वितीय व चतुर्थ शनिवार को मनाया जाना है। उक्त संबंध में विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगें।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत आवंटित टास्क संख्या 147 की कियान्विति के कम में “No Bag Day” पर प्रत्येक पीईईओ / यूसीईईओ परिक्षेत्र में स्थानीय स्तर पर अपने क्षेत्र विशेष में दक्षता रखने वाले व्यक्तियों को विद्यालय से जोडकर विद्यार्थियों को उनके अनुभव का लाभदिये जाने हेतु “No Bag Day” दिवस पर 1 घण्टे का सामूहिक सत्र आयोजित किया जाना है, इस हेतु निम्नांकित दिशा निर्देशों के अनुरूप क्षेत्र विशेष में दक्ष एवं अनुभव रखने वाले स्थानीय स्तर पर विविध क्षेत्रों से जुडे व्यक्तियों की पहचान की जाए एवं सूची बनाकर पीईईओ / यूसीईईओ द्वारा सत्र भर का कार्यकम निश्चित किया जावे।
- स्थानीय स्तर के लोक / शिल्प कलाकार जैसे बढई, लौहार, रंगरेज, कलाकार आदि कृषि कार्य से जुडे हुए व्यक्तियों को Master Instructor के रूप में आमंत्रित किया जावे।
- व्यापारी अथवा क्षेत्र विशेष के प्रतिभा संपन्न सेवानिवृत व्यक्तियों को आमंत्रित किया जावे।
- बच्चों के नैतिक विकास के लिये क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर किसी समाज सेवक, विचारक अथवा उपदेशक के साथ-साथ किसी प्रेरणादायी व्यक्ति जैसे प्रशासनिक अधिकारी, डिफेन्स के अधिकारी अथवा बैंक, डाकघर, अस्पताल आदि के अधिकारियों व कार्मिकों, ग्राम सेवक, पटवारी एवं सरपंच आदि को आमंत्रित किया जावे।
- Master Instructor द्वारा उनके संबंधित विभाग /लाभान्वित किया जाए एवं उनके कार्यों के संबंध सामान्य जानकारी दी जा सकती है।
- स्थानीय स्तर पर व्यावहारिक ज्ञान रखने वाले उक्त व्यक्तियों को स्व प्रेरणा के आधार पर विद्यालय से संबद्ध किया जाना है। इस हेतु इन्हे किसी मानदेय अथवा राशि का भुगतान नही किया जाना है।
- विद्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पर्व वार्षिकोत्सव के दौरान के दौरान Master Instructor को इनकी सेवाओ के लिये सम्मानित किया जावे। (vii) पीईईओ स्तर पर सत्र भर के लिये स्थानीय व्यक्तियों की सूची बनाकर कार्यकम निश्चित किया जावे।
3. “No Bag Day” के साथ किशोरी सशक्तीकरण की गतिविधियां (मीना राजू मंच एवं गार्गी मंच का संचालन) (कक्षा 6 से 12 के समस्त नामांकित विद्यार्थी)
4. विद्यालय में स्वच्छता को बढावा देने हेतु एवं विद्यार्थियों में स्वच्छता का भाव लाने के उददेश्य से कक्षा 7 एवं उसके उपर की कक्षाओं के विद्यार्थियों द्वारा प्रत्येक दूसरे नो-बैग डे के दिन लगाये गये पौधों की सार संभाल करेंगें।
5. यह दिवस विद्यालय के कार्य दिवसों में गिना जाएगा लेकिन विषयवार कालांश निर्धारण अलग से जारी किया जाएगा।
6. 15 अगस्त, 26 जनवरी व 2 अक्टूबर के अतिरिक्त शिविरा पंचांग में दर्शाए गए / मनाए जाने वाले समस्त उत्सव जयन्तियां सम्मिलित है। शिविरा पंचांग में सम्मिलित अग्रांकित गतिविधियों / कार्यक्रमों/ क्रियाकलापों के आयोजन “No Bag Day” हेतु निर्धारित समय सारिणी में से 40 मिनट का समय निकालकर विद्यालय संचालन के अंतिम समय में आयोजित किए जाएंगे। 15 अगस्त, 26 जनवरी तथा 02 अक्टूबर के उत्सव पूर्व की भांति उसी दिन को ही मनाए जाएंगे।
7. सम्पूर्ण सप्ताह (सोमवार से रविवार) के दौरान पड़ने वाले उत्सवों/जयंतियों का विधिवत आयोजन प्रार्थना सभा व प्रथम कालांश में ही किया जावे। सप्ताह में अन्य कोई बडा कार्यकम आयोजित किया जाना हो तो आगामी “बस्ता मुक्त दिवस’ (द्वितीय व चतुर्थ शनिवार) को समारोहपूर्वक किया जाए, जिसके लिए रूप रेखा का निर्माण एवं पूर्व तैयारी सम्बन्धित शिक्षकों एवं आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले विद्यार्थियों द्वारा उक्त शनिवार से पूर्व की जाए।
8. बस्ता मुक्त दिवस मनाए जाने के कारण समस्त बाल सभाएं, मासिक स्टाफ बैठक, अभिभावक-शिक्षक बैठक (PTM) SDMC/SMC की कार्यकारिणी समिति की मासिक बैठक (वर्तमान में प्रतिमाह अमावस्या को आयोज्य), मीना राजू/गार्गी मंच की बैठक इत्यादि कार्यक्रम भी “बस्ता मुक्त दिवस’ (द्वितीय व चतुर्थ शनिवार) के अवसर पर आयोजित किया जाए। माह के अंतिम शनिवार को उत्सव / जयन्ती / बाल सभा आयोजित करने के उपरान्त समस्त राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा 40 मिनट स्वैच्छिक श्रमदान किया जाएगा।
9. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर तथा राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (RSCERT), उदयपुर तथा विभिन्न अभिकरणों इत्यादि एवं विभाग द्वारा समय-समय पर विद्यार्थियो में सृजनात्मक कौशल विकास तथा वैज्ञानिक अभिवृत्ति एवं अभिरूचि विकास के उद्देश्य से आयोजित की जाने वाली समस्त प्रतियोगिताएं विद्यालय स्तर पर शनिवार को ही आयोजित करवाई जाएं।
10. “बस्ता मुक्त दिवस’ (द्वितीय व चतुर्थ शनिवार) के अवसर पर आयोजित होने वाले उत्सवों में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का ध्यान में रखते हुए विभिन्न सहशैक्षिक गतिविधियों यथा-खेलकूद, वाद-विवाद प्रतियोगिता, भाषण, निबन्ध लेखन इत्यादि के आयोजन पर विशेष ध्यान दिया जाए।
11. प्रतिमाह एक बाल सभा में गांधीजी द्वारा प्रतिपादित “बुनियादी विद्यार्थियों को देते हुए पारम्परिक घरेलू कुटीर उद्योग को व्यावहारिक जैसे मिट्टी के बर्तन या खिलौने बनाना, तकली कातना, छोरा अमुमेहस इयर विद्यालय के आस-पास से आर्टिजन को विद्यालय में का प्रयास किया जाए।
✨ शिविरा पंचांग 2025-26 — सारांश ✨ |
📌 Note : पूरे सत्र में उपयोगी… इसे सेव करके जरूर रखें
✅ 👉 नो बैग डे (No Bag Day) :
🗓 प्रत्येक द्वितीय व चतुर्थ शनिवार
📅 🎨 मनोरंजक गतिविधियां 🎈 🎙
👉 संस्था प्रधान सत्रारंभ वाकपीठ :
📅 25-26 जुलाई 2025 🏫 📝
👉 प्रथम परख (कक्षा 6-12) :
📅 18-20 अगस्त 2025
📝 👉 प्रथम योगात्मक आकलन (SA-1) :
📅 सितंबर 2025 (कक्षा 1-5)
📝 👉 द्वितीय परख / MSRA-I (6-12) :
📅 13-15 अक्टूबर 2025 👩🏫 👉 जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन :
📅 26-27 सितम्बर 2025
📍 🏖 👉 मध्यावधि अवकाश :
📅 16 अक्टूबर – 27 अक्टूबर 2025 (कुल 12 दिन)
📝 👉 अर्द्धवार्षिक परीक्षा / MSRA-II :
📅 12-24 दिसम्बर 2025
❄ 👉 शीतकालीन अवकाश :
📅 25 दिसम्बर 2025 – 5 जनवरी 2026
❄ 📝 👉 द्वितीय योगात्मक आकलन (SA-2) :
📅 जनवरी 2026 (कक्षा 1-5)
👨🏫 👉 राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन :
📅 21-22 नवम्बर 2025
📍 📝 👉 तृतीय परख : 📅 5-7 फरवरी 2026
🎙 👉 संस्था प्रधान सत्रांत वाकपीठ :
📅 12-13 फरवरी 2026 के द्वितीय सप्ताह में
🏆 👉 वार्षिक परीक्षा / SA-3 / MSRA-III :
📅 23 अप्रैल – 8 मई 2026
☀ 👉 ग्रीष्मकालीन अवकाश :
📅 17 मई – 30 जून 2026
✅ सत्रभर के लिए Save करके रख लेवे ।
शिविरा पंचांग-2025-26 माहवार(मासिक) |
- शिविरा पंचांग-जुलाई 2025
- शिविरा पंचांग-अगस्त 2025
- शिविरा पंचांग-सितम्बर 2025
- शिविरा पंचांग-अक्टूबर 2025
- शिविरा पंचांग-नवम्बर 2025
- शिविरा पंचांग-दिसम्बर 2025
- शिविरा पंचांग-जनवरी 2026
- शिविरा पंचांग-फरवरी 2026
- शिविरा पंचांग-मार्च 2026
- शिविरा पंचांग-अप्रेल 2026
- शिविरा पंचांग-मई 2026
- शिविरा पंचांग-जून 2026