CCL(Child Care Leave)

चाइल्ड केयर लीव(CCL) की सामान्य जानकारी FAQ के रूप में

(1)चाइल्ड केयर लीव सेवाकाल में कितनी बार एवं कुल कितने दिन की मिलती है।

उत्तर:-किसी भी महिला राज्य कार्मिक को प्रथम दो जीवित संतानों की देखभाल के लिए पूरे सेवाकाल में 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव अवकाश मिलती है।

नियम 103 C

(आदेश Fd Date 22/05/2018)

(2) चाइल्ड केयर लीव किन किन कारणों से ले सकते हैं?

उत्तर:-दो बच्चों के 18 वर्ष तक की आयु होने तक उनकी बीमारी,परीक्षा,पालन पोषण, आदि कारणों से बच्चों की देखभाल के लिए यह अवकाश मिलता है।

नोट:-Fd आदेश date 31/07/20 के अनुसार 40% या इससे अधिक दिव्यांग बच्चे के लिए आयु सीमा का कोई बंधन नही रहेगा।

(3) क्या एकल पुरुष(विधुर,तलाकशुदा) को भी चाइल्ड केयर लीव मिल सकती है?

उत्तर:- FD के 31/07/2020 के अनुसार चाइल्ड केयर लीव उपरोक्त कारणों से एकल पुरुष राजकीय कार्मिक(विधुर,तलाकशुदा) को भी मिलेगी।

(4) चाइल्ड केयर लीव एक कैलेन्डर वर्ष में कितनी बार ले सकते हैं?

उत्तर:- तीन बार(Three Spells)

नोट-जो Spell (अवकाश का भाग) एक कैलेंडर वर्ष में शुरू होकर अगले कैलेंडर वर्ष में समाप्त होगा,तो वह पहले वाले कैलेंडर वर्ष का भाग माना जायेगा जिसमें चाइल्ड केयर लीव आरंम्भ हुआ है। चाइल्ड केयर लीव पीएल प्रकृति का होने के कारण कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर माना जाएगा।

(5) चाइल्ड केयर लीव कम से कम कितने दिन की ले सकते है?

उत्तर:- कम से कम 5 दिन की चाइल्ड केयर लीव ले सकते है।

(No.F.1(6)FD/Rules/2011 दिनाँक 31.07.2020)

(6) चाइल्ड केयर लीव में वेतन का भुगतान कैसे होता है?

उत्तर:- अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त वेतन की दर से अवकाश वेतन का भुगतान होता है।

आदेश दिनांक 31/07/2020 के अनुसार प्रथम 365 दिन तक 100% एवं उसके बाद अगले 365 दिन तक 80% वेतन की दर से भुगतान किया जायेगा।

(7) एक महिला एक जुलाई से चाइल्ड केयर लीव पर गई है तो उसके नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी या नही?

उत्तर:-वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृत तो एक जुलाई से ही होगी, जो काल्पनिक(Notional) रहेगी एवं उसका आर्थिक लाभ कार्मिक को अवकाश से लौटकर पुनः कार्यग्रहण करने की तिथि से ही देय होगा।

नोट:-चाइल्ड केयर लीव की अवधि के दौरान एसीपी एवम एवम स्थाईकरण से वेतन नियमितीकरण होता है तो उसमें भी यही नियम लागू होता है इसका आर्थिक लाभ भी अवकाश से पुनः कार्यग्रहण करने के उपरांत ही मिलता है।

(8) चाइल्ड केयर लीव के दौरान यदि DA की दर बढ़ जाती है तो उसे DA का भुगतान किस दर से होगा?

उत्तर:- चाइल्ड केयर लीव में DA की बढ़ी हुई दर से भुगतान होगा।

(9) क्या प्रोबेशनकाल में चाइल्ड केयर लीव मिलती है?

उत्तर:-सामान्यतया प्रोबेशनर ट्रेनीज को चाइल्ड केयर लीव नही मिलती है परन्तु यदि विशेष परिस्थिति में स्वीकृत की जाती है तो प्रोबेशन अवधि में जितने दिन चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत की गई है, प्रोबेशनकाल भी उतनी अवधि के लिए आगे बढ़ जायेगा।

(10) किसी महिला में चाइल्ड केयर लीव का आवेदन किया है परन्तु DDO वह अवकाश स्वीकृत नही कर रहे हैं क्या वे ऐसा कर सकते हैं?

उत्तर:-हां बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि चाइल्ड केयर लीव की अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकते। राजकार्य के सूचारू रूप से संचालन एवं विभागीय लक्ष्य बाधित होने की स्थिति में आवेदित चाइल्ड केयर लीव को DDO अस्वीकृत भी कर सकते हैं।एवं आवश्यक राजकीय कार्य से कार्मिक की कार्यालय में जरूरत हो तो DDO पूर्व में स्वीकृत किये गए चाइल्ड केयर लीव को निरस्त अथवा उसकी अवधि को कम कर कार्मिक को पुनः ड्यूटी पर भी वापस बुला सकते हैं।

(11) चाइल्ड केयर लीव के मध्य में रविवार या अन्य कोई राजकीय अवकाश आते है तो क्या उनको भी चाइल्ड केयर लीव में काउंट किया जाता है?

उत्तर:-चाइल्ड केयर लीव को उपार्जित अवकाश की तरह स्वीकृत किया जाता है अतः इसके मध्य में आने वाले रविवार या अन्य राजकीय अवकाश इस अवकाश में शामिल किये जाएंगे।

नोट- राजस्थान सेवा नियम 1951 खण्ड -1 अध्याय 10 के नियम 61 एवं 63 के तहत पूर्ववर्ती (prefix) एवं पश्चावर्ती (suffix) सार्वजनिक अवकाश का लाभ कार्मिक को मिलता है।

(12) चाइल्ड केयर लिव के लिए कौन कौन से दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ सलंग्न किये जाने चाहिए ?

1▪️पालन पोषण के लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र / राशन कार्ड एवं अन्य कोई सम्बधित प्रमाण पत्र

2▪️बीमारी के लिए Dr के उपचार की पर्ची/विभिन्न जांच रिपोर्ट/इंडोर/आउटडोर टिकिट जो उपलब्ध एवं लागू हो आदि।

3▪️बच्चे की परीक्षा तैयारी के लिए परीक्षा कार्यक्रम की प्रति/प्रवेश पत्र ,अन्य जगह रह कर परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो वहाँ का पता आदि।

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