मिड-डे-मील की राशि में बढोत्तरी: प्राथमिक के बच्चों के लिए 74 पैसा व उच्च प्राथमिक के बच्चों के लिए 1 रुपए 12 पैसा बढ़ा

स्कूलों में मिड-डे मील के लिए बढ़ाई लागत की दरें

प्रदेश सरकार की ओर से कक्षा 8 तक के छात्र-छात्राओं को विद्यालय में दिए जाने वाले मिड डे मील की लागत में बढ़ोतरी की है। महंगाई बढ़ने के साथ राजकीय स्कूलों में मिड डे मील बनाने की लागत में भी वृद्धि हुई थी। इसके बाद से ही राजकीय विद्यालय द्वारा मिड डे मील बनाने के लिए कच्चा सामान खरीदने में कठिनाइ‌यों का सामना करना पड़ रहा था।

बता दें कि आयुक्त मिड डे मील कार्यक्रम द्वारा एक आदेश जारी कर कुकिंग कन्वर्जन लागत में वृद्धि की गई है। जिसमें बाल वाटिका एवं प्राथमिक विद्यालयों में पुरानी दरें प्रति छात्र प्रतिदिन 5.45 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 6.19 रुपए किया गया है। इसी तरह उप्रावि में प्रति छात्र प्रतिदिन 8.17 रुपए थी उसे बढ़ाकर 9.29 रुपए किया गया है।

मिड डे मील को खरीदने का कार्य संबंधित स्कूल का पोषाहार प्रभारी करता है। विद्यालय की एसीएमसी की अनुशंसा के बाद सामान के बिल का भुगतान होता है। जिले के राजकीय विद्यालयों में कुक कम हेल्पर रोज मिड डे मील बनाने का कार्य कर रही है। वहीं, सरकार द्वारा इन कुक कम हेल्पर महिलाओं को निर्धारित प्रतिकुक कम हेल्पर 2 हजार 146 का मानदेय मिलता है। अब उनको भी कुकिंग कन्वर्जन लागत बढ़ने के बाद खुद के मानदेय बढ़ोतरी का इंतजार है।

मिड डे मील योजना को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के नाम से जाना जाता है । यह योजना केंद्र-राज्य भागीदारी के आधार पर चलती है । इस योजना के तहत, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में छात्रों को दोपहर का पोषणयुक्त खाना दिया जाता है.
मिड डे मील योजना की दरें समय-समय पर महंगाई और अन्य कारणों की वजह से बढ़ाई जाती हैं। इसका मकसद, बच्चों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता में कमी न आने पाए, यह सुनिश्चित करना होता है।

मध्यान्ह भोजन योजना में प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन गेहूं / चावल की मात्रा एवं कुकिंग कन्वर्जन राशि का विवरण :-

कुकिंग कन्वर्जन राशि

बाल वाटिका से 5वीं तक 6.19 ₹ प्रतिछात्र प्रति शैक्षणिक दिवस
कक्षा 6 से 8 तक  9.29 ₹ प्रतिछात्र प्रति शैक्षणिक दिवस

खाद्यान्न (गेहूं/चावल) की मात्रा

बाल वाटिका से 5वीं तक 100 ग्राम प्रतिछात्र प्रति शैक्षणिक दिवस
कक्षा 6 से 8 तक 150 ग्राम प्रतिछात्र प्रति शैक्षणिक दिवस

मध्यान्ह भोजन योजना में प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन गेहूं / चावल की मात्रा एवं कुकिंग कन्वर्जन राशि का विवरण

मिड-डे मील योजना का साप्ताहिक मैन्यू 

क्र.स. दिन भोजन का विवरण
1 सोमवार सब्जी एवं दाल
2 मंगलवार चावल एवं दाल अथवा सब्जी
3 बुधवार रोटी-दाल
4 गुरुवार खिचड़ी (दाल, चावल, सब्जी आदि युक्त)
5 शुक्रवार रोटी-दाल
6 शनिवार रोटी-सब्जी एवं दाल

नोट:- सप्ताह में एक दिवस स्कूल प्रबंधन निर्धारित मेन्यु से अलग अपनी पसंद का भोजन बच्चों को परोस सकते हैं ।

मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजनान्तर्गत दूध एवं चीनी की मात्रा :-

मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजनान्तर्गत दूध एवं चीनी की मात्रा

कक्षा दूध पाउडर की मात्रा (प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन) चीनी की मात्रा प्रत्येक विद्यार्थी को उपलब्ध कराये जा रहे दूध की मात्रा
बाल वाटिका से 5वीं तक 15 ग्राम 8.4 ग्राम 150 मिली.
कक्षा 6 से 8 तक 20 ग्राम 10.2 ग्राम 200 मिली.

MDM/PM POSHAN से सम्बंधित विभागीय आदेश -> Download Here

MDM/PM POSHAN से सम्बंधित विभिन्न format/प्रपत्र यहाँ से डाउनलोड करें -> Download Here

मिड डे मील(Mid Day Meal Scheme) व मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के प्रभावी सञ्चालन हेतु Standard Operating Procedure(SOP)

स्वास्थ्य सुरक्षा एवं साफ सफाई के समबन्ध में दिशा निर्देश :-

  • भोजन बनाये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि भोजन बनाने एवं भोजन परोराने एवं खाना खाये जाने वाले बर्तन पूरी तरह साफ हो।
  • कुक कम हेल्पर्स का समय-समय पर मेडिकल चेक-अप आवश्यक रूप से करवाया जाये।
  • कुक कम हेल्पर्स को स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी सामान्य बातें जैसे नियमित रूप से नाखून काटना, हाथ धोकर खाना बनाना, स्वच्छ कपड़े पहनना आदि की जानकारी दी जाये।
  • छात्र/छात्राओं को भी स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी सामान्य जानकारी जैसे खाना खाने से पूर्व साबुन से हाथ धोना, नियमित नाखून काटना, खाना खाने वाले बर्तनों की साफ-सफाई आदि की जानकारी आवश्यक रूप से दी जाये ।
  • डिवर्मिंग (Deworming) के विशेष प्रयास किये जाने चाहिये। शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष में 2 बार डिवर्मिंग (Deworming) एवं विटामिन ए की खुराक दी जाये। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही आयरन एवं फोलिक एसिड टेबलेट्स नियमानुसार विद्यार्थियों को दी जाये।

खाद्यान्न का रख-रखाव एवं सुरक्षा के संबंध में निर्देश :-

  • आयुक्तालय द्वारा जिले को आवंटित खाद्यान्न (गेहूं/चावल) का ब्लॉकवार / विद्यालयवार आवंटित मात्रा को सम्बन्धित विद्यालय को जानकारी दी जाये जिससे संस्थाप्रधान को यह जानकारी हो कि आवंटन अनुसार ही परिवहनकर्ता द्वारा खाद्यान्न की आपूर्ति की गई है।
  • मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत (Mid day meal Scheme) खाद्यान्न (गेहूं / चावल) का भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से उठाव एवं विद्यालयों तक वितरण जिला रसद अधिकारी द्वारा अधिकृत परिवहनकर्ता किया जाता है। परिवहनकर्ता द्वारा विद्यालय में खाद्यान्न की आपूर्ति उपरान्त संस्थाप्रधान / पोषाहार प्रभारी से पावती रसीद प्राप्त की जाती है।
  • यह सुनिश्चित किया जाये कि खाद्यान्न तोलकर ही प्राप्त किया जाये एवं परिवहनकर्ता से खाद्यान्न प्राप्त कर विद्यालय की स्टॉक पंजिका में इसका इन्द्राज किया जाये। संस्थाप्रधान द्वारा उपलब्ध कराई गई पावती रसीद का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से सत्यापन उपरान्त परिवहनकर्ता को परिवहन का भुगतान किया जाये।
  • खाद्यान्न का उठाव निर्धारित वैधता अवधि में किया जाये।
  • प्रायः यह देखने में आया है कि विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध होने के बावजूद भी अगली तिमाही के लिए खाद्यान्न की मांग की जाती है। इससे शाला में खाद्यान्न का स्टॉक आवश्यकता से अधिक हो जाता है। कई विद्यालयों में 2 से 3 तिमाही तक का खाद्यान्न स्टॉक में उपलब्ध है। स्टॉक आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न इकट्ठा हो जाने के कारण इसके खराब होने की सम्भावना बढ़ जाती हैं। अतः यह हर परिस्थिति में सुनिश्चित किया जाये की प्रत्येक तिमाही के लिए वर्तमान में उपलब्ध खाद्यान्न एवं अगली तिमाही की मांग को ध्यान में रखते हुये ही खाद्यान्न की मांग की जाये।
  • विद्यालयों में किसी भी स्थिति में एक तिमाही की मांग से अधिक खाद्यान्न स्टॉक में नहीं होना चाहिये।
  • खाद्यान्न को एक निश्चित ऊचाई (कम से कम 6 इंच) के प्लेटफार्म पर दीवारों से दूर रखा जाये जिससे चूहे एवं अन्य कीड़े-मकोड़ों की समस्या से बचा जा सकें।
  • खाद्यान्न रखे जाने वाले कमरे में वेन्टीलेशन की पर्याप्त व्यवस्था हो जिससे नमी के कारण अनाज के खराब हाने की समस्या से बचा जा सके।
  • खाद्यान्न के उचित रख-रखाव हेतु इसे लोहे के बडे ड्रम्स में रखा जा सकता है।
  • भारतीय खाद्य निगम की नियमावली के अनुसार खाद्यान्न तीन महीनें तक सुरक्षित रहता है। इसके पश्चात खाद्यान्न में इल्ली या अन्य कीड़ा लगने की सम्भावना रहती है। अतः खाद्यान्न की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। यदि खाद्यान्न इल्ली या कीड़ा लगने या नमी के कारण खराब हो गया हो तो उसे खाने के काम में नहीं लिया जाये। नये खाद्यान्न को पुराने खाद्यान्न से अलग रखा जाये।
  • खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी स्थिति में पेस्टीसाईड या कीड़े एवं चूहे मारने के लिए काम आने वाला कोई भी रसायनिक पदार्थ उपयोग में नहीं लिया जाये। ऐसा कोई जहरीला या हानिकारक पदार्थ रसोई या खाद्यान्न भण्डारण के आस-पास नहीं रखा जाये।

निरीक्षणः-

  • विभाग द्वारा योजनाओं के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु भासिक निरीक्षण के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। समस्त जिला स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप विद्यालयों के प्रभावी एवं सुधारात्मक निरीक्षण किये जाये।
  • जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी योजनान्तर्गत पोषाहार एवं दूध वितरण व्यवस्था को सुदृढ करने हेतु यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों के नामांकन तथा वास्तविक विद्यार्थियों की संख्या में कहीं कोई अन्तर तो नहीं है साथ ही कार्य-योजना तैयार कर नियमित मासिक लक्ष्यों के अनुरूप औचक निरीक्षण किये जाये ताकि वास्तविक नामांकन की जानकारी प्राप्त हो सके
  • विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थियों को शैक्षणिक दिवस को विद्यालय में उपस्थित होने पर गर्म भोजन उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। यह ध्यान रखा जाये विद्यार्थियों के उपस्थित न होने की स्थिति में महज आंकडों के लिए उन्हें उपस्थित न दर्शाया जाये साथ ही शाला दर्पण पर भी उपस्थिति अंकित करते समय इसका ध्यान रखा जाये।
  • विद्यालय निरीक्षण के समय खाद्यान्न के स्टॉक का स्टॉक पंजिका से मिलान, खाद्यान्न एवं पाउडर मिल्क के रख-रखाव, निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों की उपस्थिति पंजिका का भौतिक रूप से मिलान एवं दैनिक स्टॉक पंजिका के संधारण की जांच अवश्य सुनिश्चित की जाये।
  • निरीक्षण दिवस को विद्यार्थियों की भौतिक उपस्थिति का गत दो से तीन दिवस से मिलान किया जाये। जिससे विद्यालय में विद्यार्थियों की औसत उपस्थिति का आंकलन किया जा सके।
  • यह भी सुनिश्चित किया जाये कि विद्यालयों में वास्तविक उपस्थिति का ही अंकन किया जाये ताकि मध्यान्ह भोजन योजना एवं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति उपत्पन्न न हो।
  • निरीक्षण के समय विद्यार्थियों के साथ भोजन कर उनसे भोजन एवं दूध की गुणवत्ता के सम्बन्ध में जानकारी ली जावे, यथा सम्भव विद्यालय प्रबन्धन संमिति के सदस्यों से योजना के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु चर्चा की जाये एवं SMC को और प्रभावी किया जाये। निरीक्षणकर्ता द्वारा दोनों योजनाओं में उपलब्ध सागान का भौतिक सत्यापन आवश्यक रूप से कराया जावे।
  • यह भी देखने में आया है कि कार्यक्रम का निरीक्षण संबधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं किया जा रहा है यह एक गम्भीर लापरवाही है। भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक अधिकारी निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रतिमाह निरीक्षण करें। इन अधिकारियों के द्वारा किये गये निरीक्षण की प्रतिमाह जिला स्तर पर समीक्षा की जाना सुनिश्चित किया जाये। यदि निरीक्षण के दौरान किसी अधिकारी / कर्मचारी की कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में लापरवाही पायी जाती है तो उसके खिलाफ तुरन्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।
  • मिड डे मील कार्यक्रम के कियान्वयन के संबंध में प्राप्त शिकायतो का निस्तारण अविलम्ब किया जाये। इसके लिए जिला स्तर पर एक जन अभाव अभियोग निराकरण सैल का गठन किया जा सकता है। प्रतिमाह शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की भी समीक्षा की जाये
  • योजनान्तर्गत जिला एवं ब्लॉक स्तर पर जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा एवं संचालन समिति गठित की हुई है। उक्त समितियों की बैठक प्रतिमाह आयोजित करवाई जाये एवं योजना से सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से करवाया जाये।
  • योजनान्तर्गत संचालित समस्त राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील वितरित किये जाने वाले भोजन की जाँच खाद्य सुरक्षा विभाग की प्रयोगशालाओं में समय-समय पर करवाया जाये तथा वितरित किये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाना सुनिश्चित किया जाये।

मासिक बैठकः-

  • मध्यान्ह भोजन योजना के प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित किये जाने के लिये राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समीक्षा एवं संचालन समिति, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संचालन समिति एवं उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में उपखण्ड स्तरीय संचालन समिति का गठन किया गया है। जिला स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय समितियों की भासिक बैठकों का आयोजन कर मध्यान्ह भोजन योजना एवं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाये।

विद्यालय प्रबन्धन समितिः-

  • शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) पार्ट-2 के बिन्दु संख्या V (1) School Management Committee के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्ध समिति को मिड डे मील योजना के संचालन का दायित्व दिया गया है। विद्यालय प्रबन्ध समिति (SMC) में अधिकांश सदरय स्थानीय निवासी होते हैं तथा विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी भी सामान्यतः निकटवर्ती क्षेत्र के ही होते हैं। विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों का विद्यार्थियों से जुडाव होने के कारण मिड डे मील योजना का प्रभावी पर्यवेक्षण किया जाना अपेक्षित है।
    प्रत्येक विद्यालय में गठित विद्यालय प्रबन्धन समिति को अधिकाधिक सक्रिय बनाया जाये और यह प्रयास किया जाये कि मिड डे मील के संचालन में उनकी महती भुमिका हो।
  • प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों को मिड डे मील एवं पाउडर मिल्क उपलब्ध कराने से पहले दो बड़े व्यक्तियों द्वारा इसे अनिवार्य रूप से चखा जाये जिसमें एक अभिभावक तथा एक विद्यालय प्रबन्धन समिति का सदस्य हो। इसके लिए अभिभावकों और विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों का रोस्टर तैयार किया जाये और इसका इन्द्राज प्रतिदिन रजिस्टर में किया जाये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पोषाहार एवं दूध विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने से पहले दो व्यक्तियों द्वारा चख लिया गया है और वह पूर्णतः सुरक्षित है। प्रत्येक विद्यालय में इसके लिये किसी एक अध्यापक को उत्तरदायी बनाया जाये।
  • विद्यालय प्रबन्धन समिति की समय-समय पर बैठक आयोजित की जाये एवं योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक चर्चा कर सुधारात्मक कदम उठाये जाये।

मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना :-

  • माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा 2022-23 की अनुपालना में मिड डे मील की पौष्टिकता में सुधार हेतु राजकीय विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को राप्ताह में दो दिवस प्रार्थना सभा के तुरन्त पश्चात पाउडर मिल्क से तैयार दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना का शुभारम्भ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 29 नवम्बर, 2022 को किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विद्यार्थियों को सप्ताह में प्रतिदिन दूध उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। दिनांक 01 जुलाई, 2023 से विद्यार्थियों को सप्ताह में प्रत्येक दिवस (प्रत्येक शैक्षणिक दिवस) को पाउडर मिल्क से तैयार दूध उपलब्ध कराया जायेगा। विद्यालयों तक डोर स्टेप आपूर्ति राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा की जा रही है।
  • मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का प्रमुख उद्देश्य राजकीय विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के नामांकन, उपस्थिति में वृद्धि, ड्रॉपआउट को रोकना, मिड डे मील की पौष्टिकता में सुधार एवं पोषण स्तर में वृद्धि व आवश्यक माइक्रो न्यूट्रिएंटस उपलब्ध कराया जाना है।
  • योजना के धरातल अर्थात विद्यालय स्तर पर क्रियान्वयन के लिये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन समिति के दायित्व निर्धारित किये गये हैं। उक्त समिति में स्थानीय जनप्रतिनिधि, विद्यार्थियों के अभिभावक एवं शिक्षक सदस्य हैं। उक्त समिति की देखरेख में विद्यार्थियों को दूध उपलब्ध कराया जायेगा।
  • विद्यालय के शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को दूध उपलब्ध कराने से पूर्व स्वयं चखने के उपरान्त वितरण करेंगे एवं इसका रजिस्टर संधारण किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
  • योजना में पारदर्शिता एवं प्रचार-प्रसार के लिये विद्यार्थियों को उपलब्ध कराये जाने वाले पाउडर मिल्क की मात्रा का अंकन विद्यालय की दीवार पर प्रदर्शित किया जायेगा। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी सभी विद्यालयों में पाउडर मिल्क की मात्रा अंकित करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
  • योजना के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु जिला स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों से विद्यालयों में पाउडर मिल्क के वितरण एवं स्टॉक का भौतिक सत्यापन के लिये निरीक्षण करवाया जायेगा। जिला कलेक्टर इस सम्बन्ध में कार्ययोजना तैयार कर निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन की समेकित रिपोर्ट आयुक्तालय, मिड डे मील को प्रेषित करेंगे।
  • आरसीडीएफ द्वारा विद्यालयों में पाउडर मिल्क की आपूर्ति के समय जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारम्भिक एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विद्यालयों में औचक निरीक्षण कर पावती रसीद का स्टॉक से मिलान सुनिश्चित करेंगे।
  • समस्त जिला एव उपखण्ड स्तरीय अधिकारी निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों एवं विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों से चर्चा कर फीडबैक प्राप्त करेंगे एवं निरीक्षण प्रपत्र में इसका अंकन सुनिश्चित करेंगे।
  • जिला स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय समितियों की मासिक बैठकों में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
  • समस्त जिला कलक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय-प्रारम्भिक इस योजना में किसी भी कार्मिक द्वारा गबन अथवा किसी प्रकार से लीकेज करने में दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कराते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
  • मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अन्तर्गत राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड से सम्बन्धित जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ / परिवहनकर्ता द्वारा पाउडर मिल्क की विद्यालयों तक डोर स्टेप आपूर्ति की जाती है। संस्थाप्रधान / पोषाहार प्रभारी द्वारा पाउडर मिल्क प्राप्त कर मिलान करने के उपरान्त पावती रसीद जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ/परिवहनकर्ता को उपलब्ध करायेंगे तथा स्टॉक रजिस्टर में पाउडर मिल्क के स्टॉक का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करेंगे। संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई पावती रसीद का जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय-प्रारम्भिक द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकरी से सत्यापन करवाने के उपरान्त जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ को भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
  • मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा पत्र संख्या 245 दिनांक 27.06. 2022 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देश एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाये।

पारदर्शिताः-

  • योजना में पारदर्शिता लाने के लिये साप्ताहिक मैन्यू एवं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजनान्तर्गत दिये जा रहे दूध की निर्धारित मात्रा, एवं व्यय होने वाली राशि का विद्यालय में सुलभ दर्शनीय दीवार पर स्थाई रूप से निम्नानुसार अंकन करवाया जाना सुनिश्चित करें साथ ही खाद्यान्न का दैनिक स्टॉक भी इन्द्राज किया जाये। जिससे उक्त योजनाओं के संबंध में आमजन को जानकारी होने एवं योजनाओं को पारदर्शी बनाने के साथ-साथ प्रचार-प्रसार भी हो सके।

रसोई सह स्टोर या खाना पकाने की जगह की सफाई:-

  • स्कूलों के दोबारा खुलने के बाद वास्तविक खाना पकाने के 24 घंटे पहले रसोई सह स्टोर/खाना पकाने के स्थान को गहराई से साफ और स्वच्छ किया जाना चाहिए।
  • दैनिक आधार पर एमडीएम की वास्तविक तैयारी और खाना पकाने से पहले रसोई को साफ किया जाना चाहिए।
  • खाना पकाने से पहले और बाद में रसोई के फर्श और खाना पकाने के ऊपरी हिस्से को हर दिन साफ ​​करना चाहिए।
  • खाना पकाने के क्षेत्रों और फर्श और दीवारों के जंक्शन सहित दुर्गम क्षेत्रों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
  • यह महत्वपूर्ण है कि भोजन के सीधे संपर्क में आने वाली सतहें उपयोग से पहले साफ और सूखी होनी चाहिए।
  • दरारें, खुरदरी सतहें, खुले जोड़ आदि की यथाशीघ्र मरम्मत की जानी चाहिए।
  • कूड़े के निपटान के लिए पर्याप्त प्रावधानों के साथ कुशल जल निकासी व्यवस्था होनी चाहिए। संदूषण के संभावित स्रोतों जैसे कचरा, अपशिष्ट जल, शौचालय सुविधाएं, खुली नालियां और आवारा जानवरों को रसोई से दूर रखा जाना चाहिए।
  • जहां भी आवश्यक हो, खिड़कियां, निकास पंखे आदि सहित प्राकृतिक और/या यांत्रिक वेंटिलेशन सिस्टम को डिजाइन और निर्मित किया जाना चाहिए ताकि हवा दूषित क्षेत्रों से स्वच्छ क्षेत्रों में प्रवाहित न हो।

खाना पकाने और एमडीएम परोसने के लिए बर्तनों की सफाई:-

  • कपड़े, पोंछा और ब्रश जैसे सफाई के सामान में क्रॉस संदूषण का बहुत अधिक जोखिम होता है। इसलिए उपयोग के बाद उन्हें अच्छी तरह से धोना, साफ करना और सुखाना चाहिए।
  • खाना पकाने के क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले सफाई के सामान का उपयोग रसोई के अन्य हिस्सों में नहीं किया जाना चाहिए।
  • सफाई के सामान को साफ सुथरी जगह पर धूप में सुखाना चाहिए।
  • टेबल, बेंच और बक्से, अलमारी, कांच के डिब्बे आदि साफ सुथरे होने चाहिए।
  • खाना पकाने के बर्तन और क्रॉकरी साफ और अच्छी स्थिति में होने चाहिए। इन्हें टूटा/चिपका हुआ नहीं होना चाहिए.
  • उपयोग करने से पहले सभी रसोई के बर्तनों और उपकरणों को धोया जाना चाहिए और धूप में सुखाया जाना चाहिए। धोने और स्वच्छता के लिए अधिमानतः गर्म पानी (60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर) का उपयोग करें।
  • बर्तन पोंछने, हाथ पोंछने और सतहों को साफ करने के लिए साफ कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। फर्श की सफाई के लिए उपयोग किए जाने वाले कपड़े का उपयोग टेबल और कार्य क्षेत्रों की सतहों की सफाई और बर्तनों को पोंछने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
  • प्लेटों या बर्तनों के बचे हुए टुकड़ों या टुकड़ों को कपड़े या वाइपर का उपयोग करके कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। किसी भी भोजन या भोजन के घटक वाले प्रत्येक बर्तन या कंटेनर को हर समय या तो उचित रूप से फिट कवर/ढक्कन या साफ धुंध जाल या बनावट की अन्य सामग्री के साथ भोजन को पूरी तरह से धूल, गंदगी और मक्खियों से बचाने के लिए प्रदान किया जाना चाहिए

उपयोग से पहले खाद्यान्न, तेल और वसा और मसालों के पुराने स्टॉक की जाँच करना:-

  • बचे हुए खाद्यान्न, तेल और वसा और मसालों का उपयोग केवल गुणवत्ता और शेल्फ जीवन (यदि कोई हो) के सावधानीपूर्वक निरीक्षण के बाद ही किया जाना चाहिए, क्योंकि स्कूल बंद होने के कारण ये पिछले कुछ महीनों से स्कूलों में ही बचे हुए हैं।
  • सामग्री का उपयोग FEFO (फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट) या FIFO (फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट) स्टॉक रोटेशन सिस्टम के अधीन होना चाहिए।
  • सब्जियों को धोना और काटना तथा खाद्यान्नों और दालों आदि की सफाई करना।
  • सब्जियों, फलों और जल्दी खराब होने वाली खाद्य वस्तुओं को ताजा खरीदा जाना चाहिए और लंबे समय/अवधि के लिए भंडारण से बचना चाहिए।
  • एक बार खरीदी गई सब्जियों को उपयोग से पहले पानी से अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। गंदगी और अन्य दूषित पदार्थों को हटाने के लिए सब्जियों को नमक और हल्दी/50 पीपीएम क्लोरीन (या समकक्ष घोल) और साफ पीने योग्य पानी के मिश्रण से अच्छी तरह से धोया जा सकता है।
  • उपयोग करने से पहले खाद्यान्नों, दालों को ठीक से धोना आवश्यक है।
  • मसालों, दालों आदि के बाहरी सीलबंद पैकेज/कवर को सामग्री को जार में डालने से पहले साबुन के घोल से अच्छी तरह धोना चाहिए और धूप में सुखाना चाहिए, इसके बाद कम से कम 40 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना चाहिए।
  • किसी भी कच्चे माल या घटक को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए यदि यह ज्ञात हो कि उसमें कृमि, अवांछनीय सूक्ष्म जीव, कीटनाशक, पशु चिकित्सा दवाएं या विषाक्त वस्तुएं, विघटित या बाहरी पदार्थ हैं, दूसरे शब्दों में, ऐसी सामग्री जिसे सामान्य छंटाई द्वारा स्वीकार्य स्तर तक कम नहीं किया जा सकता है।
  • खाद्यान्न, तेल, वसा और सामग्री के पुराने स्टॉक की जाँच करना ।

 मध्याह्न भोजन पकाना:-

  • जहां भी संभव हो, रसोई की गतिविधियों को गतिविधियों के बीच उचित दूरी बनाए रखते हुए किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, कच्चे माल की खरीद क्षेत्र, सब्जियों को काटने और अनाज/दालों की सफाई, खाना पकाने के क्षेत्र, पके हुए भोजन क्षेत्र के लिए परिभाषित पृथक्करण होना चाहिए।
  • शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए रसोइया सह सहायक विपरीत दिशा में अपना मुंह करके काम कर सकते हैं।
  • सीसीएच को खाना पकाने की प्रक्रिया के दौरान और भोजन परोसते समय अनावश्यक बातचीत से बचने के लिए कहा जाना चाहिए।

जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारम्भिक, मध्यान्ह भोजन योजना एवं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के प्रभारी अधिकारी होंगे एवं उक्त SOP की पालना के लिए उत्तरदायी होंगे।

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