अनुपयोगी सामग्री का निस्तारण: पूरी प्रक्रिया एक जगह
क्या आप सरकारी नियमों के तहत अनुपयोगी सामान निपटाना चाहते हैं? यहाँ है आपका स्टेप-बाय-स्टेप गाइड!
प्रक्रिया की शुरुआत कैसे करें?
अनुपयोगी या अप्रचलित सामानों को निपटाने के लिए पारदर्शी और नियमबद्ध प्रक्रिया अपनाई जाती है। यहाँ हर कदम को विस्तार से समझें:
1. अनुपयोगी सामान का रजिस्टर तैयार करें
- क्या करें?: सभी अनुपयोगी सामानों को SR-5 प्रारूप में दर्ज करें।
- जरूरी शर्त: कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं
- क्यों जरूरी?: यह रिकॉर्ड पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
- SR-5 प्रारूप डाउनलोड करें
2. सामान को अनुपयोगी घोषित करना :
ध्यान दें :सामान की न्यूनतम उपयोग अवधि की जाँच करें (GF&AR भाग II के अनुसार)।
उदाहरण: वाहन, टाइपराइटर या फर्नीचर की उपयोग अवधि अलग-अलग होती है।अधिकारी की भूमिका: संबंधित अधिकारी यह तय करेगा कि सामान अब उपयोग योग्य नहीं है।
न्यूनतम उपयोग अवधि की सूची देखें |
3. निरीक्षण समिति का गठन और सर्वे रिपोर्ट
- समिति में कौन?:वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी।सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार।
- 5 लाख से अधिक मूल्य: वित्तीय सलाहकार और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल।
- काम: सामान का भौतिक निरीक्षण और मूल्यांकन
- रिपोर्ट: SR-6 प्रारूप में सर्वे रिपोर्ट तैयार करें, जिसमें समिति और सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर हों।
- SR-6 डाउनलोड करें
4. नीलामी की प्रक्रिया:
- ₹50,000 तक: स्थानीय कबाड़ी व्यवसायियों को सूचना और 7 दिन की नोटिस।
- ₹50,000 – ₹2.5 लाख: स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन, 10 दिन की नोटिस।
- ₹2.5 लाख – ₹10 लाख: अखिल भारतीय समाचार पत्र में विज्ञापन, 15 दिन की नोटिस।
- ₹10 लाख से अधिक: 20 दिन की नोटिस अवधि।
5. नीलामी समिति और प्रक्रिया
- नीलामी समिति का गठन GFR भाग-II, नियम R.N.(1) के अनुसार किया जाता है।
- वस्तु का आरक्षित मूल्य निरीक्षण समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- फर्मों से बयाना राशि 2% (₹500 – ₹50,000) तक ली जाती है।
- सर्वाधिक बोलीदाता से 25% राशि तत्काल, शेष माल सुपुर्दगी पर।
- माल उठाने की अवधि: 3 – 7 दिन।
- शेष बोलीदाताओं की धरोहर राशि उसी दिन लौटाई जाती है।
- बिक्री पर VAT / GST नियमानुसार वसूल कर संबंधित हेड में जमा।
6. बिक्री के उपरांत कार्य
- बिक्री के बाद एस.आर.-7 प्रारूप में विक्रय लेखा तैयार किया जाता है।
- बिक्री राशि राजकोष में आमद मद में, तथा VAT राशि सेल्स टैक्स हेड में जमा करवाई जाती है।
7. समितियों का गठन (वस्तु मूल्य के आधार पर)
- ₹5 लाख या अधिक मूल्य पर:
- विभागाध्यक्ष / नामित वरिष्ठ अधिकारी – सचिव
- कार्यालयाध्यक्ष – सदस्य
- वित्त सलाहकार / लेखा अधिकारी – सदस्य
- नामित क्षेत्रीय अधिकारी – सदस्य
ii. ₹1 लाख – ₹5 लाख के बीच:
iii. ₹30,000 – ₹1 लाख के बीच:
iv. ₹30,000 तक:
(विस्तृत सदस्य संरचना आपकी दी गई सूची के अनुसार लागू होगी।)
8. विज्ञप्ति एवं नीलामी के बाद की प्रक्रिया (रद्दी कागज को छोड़कर)
मूल्य के आधार पर नियम नीलामी के लिए सामान की कीमत के आधार पर अलग-अलग प्रक्रियाएँ हैं:
क्रम संख्या | मूल्य सीमा(Rs) | प्रक्रिया(नोटिस अवधि) |
1 | 50,000 तक | स्थानीय कबाड़ियों को पत्र, नोटिस बोर्ड पर सूचना 7 दिन |
2 | 50,000 – 2.5 | स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन 10 दिन |
3 | 2.5 लाख – 10 लाख | अखिल भारतीय समाचार पत्र में विज्ञापन 15 दिन |
4 | 10 लाख से अधिक | अखिल भारतीय विज्ञापन 20 दिन |
आरक्षित मूल्य: निरीक्षण समिति द्वारा तय।
नीलामी कमेटी: GF&AR भाग II के नियमों के अनुसार गठन।
नीलामी प्रपत्र और दिशानिर्देश डाउनलोड करें
9. नीलामी में भागीदारी और भुगतान:
बयाना राशि: 2% (न्यूनतम 500, अधिकतम 50,000), नीलामी कमेटी तय करेगी।
भुगतान नियम:अधिकतम बोलीदाता से 25% राशि तुरंत।शेष राशि माल सुपुर्दगी के समय।वैट/सेल टैक्स अलग से लागू।
माल उठाने की समयसीमा: 3-7 दिन।
अनुपालन न करने पर: 25% जमा राशि जब्त।
अन्य बोलीदाताओं की धरोहर: उसी दिन वापस।
10. नीलामी के बाद की प्रक्रिया
- राशि जमा:
- नीलामी से प्राप्त राशि अगले दिन राजकोष में जमा
- वैट की राशि सेल टैक्स हेड में।
- विक्रय लेखा: SR-7 प्रारूप में तैयार करें।
- SR-7 डाउनलोड करें
11. विशेष सामानों के लिए नियम
- पुराने टाइपराइटर: राजकीय मुद्राणालय, जयपुर द्वारा निस्तारण।
- वाहनों के लिए समिति:
- विभागाध्यक्ष या नामित
- जिला-स्तरीय अधिकारी।वरिष्ठ लेखा अधिकारी या कोषाधिकारी।
- यांत्रिक अभियंता या मोटर गैरेज प्रतिनिधि।
वाहनों की न्यूनतम उपयोग अवधि देखें
नीलामी और व्यय के लिए समिति का गठन:
रद्दी कागज के लिए
क्रम संख्या | मूल्य सीमा(Rs) | समिति के सदस्य |
1 | 10,000 | कार्यालयाध्यक्ष, लेखाकार, कार्यालय सहायक |
2 | 10,000-30,000 | कार्यालयाध्यक्ष, लेखा अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी |
3 | 30,000 से अधिक | क्षेत्रीय अधिकारी, कार्यालयाध्यक्ष, लेखा अधिकारी |
नोट: वित्त विभाग द्वारा प्रतिवर्ष सीमा में छूट संभव।
मोटर वहां की न्यूनतम उपयोग अवधि
क्रम संख्या | वहां की किस्म | न्यूनतम किलोमीटर | न्यूनतम वर्ष |
1 | मोटरसाइकिल व थ्री व्हीलर | 1.20 लाख | 7 |
2 | हल्के मोटर वाहन | 2.00 लाख | 8 |
3 | मध्यम मोटर वाहन | 3.00 लाख | 10 |
4 | भारी मोटर वाहन | 4.00 लाख | 10 |
5 | ट्रेक्टर व बुलडोजर | 10 |
नोट: निर्धारित अवधि व निर्धारित किलोमीटर दोनों का पूर्ण होना आवश्यक है।
अब क्या करें?
- प्रपत्र डाउनलोड करें: SR-5, SR-6, SR-7 और अन्य।
- नियम समझें: GF&AR के दिशानिर्देशों का पालन करें।
- संपर्क करें: अपने कार्यालयाध्यक्ष या लेखा विभाग से मदद लें।
सभी प्रपत्र यहाँ से डाउनलोड करें
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