राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ने SI प्रथम कटौती एवं अधिक कटौती हेतु ऑनलाइन घोषणा पत्र सबमिट करने हेतु निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
सभी स्टाफ साथियों नये वित्तीय वर्ष 2025-2026 के प्रथम वेतन बिल इसी माह मार्च 2025 देय अप्रेल 2025 को होंगे।
सभी से अनुरोध रहेगा कि राज्य बीमा पॉलिसी इसी माह के वेतन से प्रभावी होनी हैं, माह चाहे प्रथम कटौती होना और वर्तमान में हो रही कटौती में बढ़ोतरी करना प्रभावी होती हैं, इसके बाद फिर आगामी वर्ष ही करवा सकेंगे।
जो भी साथी अपनी राज्य बीमा कटौती नवीन अथवा बढ़ाने के इच्छुक हैं वे अपनी sso लॉगिन करे फिर new sipf पर जाकर अपनी राज्य बीमा कटौती में जो भी प्रभावी कार्यवाही करना चाहें करे, फिर उसका एक कॉपी में प्रिन्ट ले और संस्था प्रधान को दिनांक 10.03.2025 तक कार्यालय में प्रस्तुत करे ।
साथ ही य़ह विशेष ध्यान रखें कि जिनकी आयु 01 अप्रेल 2025 तक अथवा को 55 वर्ष और इससे अधिक हो चुकी हैं, वे अपनी राज्य बीमा कटौती नहीं बढ़ा सकते है।
राज्य बीमा कटौती हेतु जानकारी :
(1) आदेश दिनांक 13/03/2020 के अनुसार वर्तमान में राज्य बीमा कटौती की दरें :-
क्रम संख्या | मूल वेतन | राज्य बीमा प्रीमियम स्लैब (Rs) |
1 | 22000 तक | 800 |
2 | 22001 से 28500 तक | 1200 |
3 | 28501 से 46500 तक | 2200 |
4 | 46501 से 72000 तक | 3000 |
5 | 72000 से अधिक | 5000 |
6 | अधिकतम | 7000 |
(यदि वर्ष 2025 में राज. सरकार S.I. की कटौती में कोई वृद्धि करती है तो तदनुसार कटौती अपडेट करें।)
(2) प्रोबेशन प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद उसके बाद वाले मार्च से S.I. की प्रथम कटौती प्रारम्भ करने हेतु कार्मिक को अपनी SSO-ID से प्रथम घोषणा पत्र भरना होता है वह चाहे तो अनिवार्य स्लैब दर से एक या दो ऊपरी स्लैब की दर से कटौती भी करवा सकता है. उसको इस प्रीमियम की राशि प्रथम घोषणा पत्र में चुननी पड़ती है।
(3) 1 अप्रैल 25 को जिनकी आयु 55 वर्ष से कम है वह अनिवार्य स्लैब से एक या दो ऊपरी स्लैब की दर से SI की कटौती को बढ़ा सकते है किन्तु अधिकतम 7000 तक ही इसे बढ़ा सकते हैं।उनको SSO-ID से अधिक घोषणापत्र भरना पड़ता है।
(4) 1 अप्रैल 25 को जिनकी आयु 55 वर्ष या इससे अधिक हो रही है उसके S I की वर्तमान कटौती ही यथावत रहेगी।
(5) प्रथम या अधिक घोषणा पत्र भरने से पहले अपने DDO लॉगिन से पहले कार्मिक की सर्विस डिटेल्स,बेसिक Pay एवं नॉमिनी डिटेल्स को जांच करके अपडेट करवाया जाना जरूरी है।
(6) SI की वर्तमान कटौती जो चल रही है वह किसी भी कारण से कम नही की जा सकती है।
(7) किसी कर्मिक का प्रोबेशन पूर्ण हो चुका है परन्तु उसका नियमित करने का और/या स्थाईकरण का आदेश जारी नही हुआ है व उसका वेतन नियत नही हुआ है. ऐसे मामले में जब वेतन का निर्धारण होगा उसके एरियर में से मार्च महीने से प्रथम और उसके बाद के माहों की SI की कटौती की जायेगी एवं उसी समय ही उसका प्रथम घोषणा पत्र भरा जाएगा।
(8) घोषणा पत्र भरने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी SIPF EMPLOYEE ID वर्तमान DDO के पास होनी चाहिए अन्यथा भरा गया घोषणा पत्र पुराने वाले DDO की ID पर प्रदर्शित होगा।ऐसी स्थिति में SIPF आफिस से सम्पर्क करके SIPF ID वर्तमान DDO के पास स्थानांतरित करवाएं।
(9) किसी कार्मिक का वेतन 5 वें या 6ठे वेतनमान में आहरित हो रहा है उनकी S.I. की कटौती यथावत ही रहेगी। उनका 7वें वेतनमान में वेतन नियतन होने के बाद जो एरियर बनेगा उसमें SI की अंतर की राशि स्लैब के अनुसार कटौती की जाएगी।
(10) जुलाई में वेतनवृद्धि लगने से S I की कटौती यदि स्लैब के अनुसार बढ़नी है तो उसकी बढ़ोतरी उसके बाद के मार्च माह से ही की जाती है अत: उसे अपडेट कर दें इनको अधिक घोषणा पत्र नहीं भरना है।
नोट:-
- प्रथम/अधिक घोषणा पत्र के आधार पर मार्च के वेतन IFMS 3.0 पर SI की कटौती Add/Edit करें यदि किसी कारण से IFMS 3.0 पर कोई कटौती Add नहीं हो रही है तो पहले पे मैनेजर पर कटौती को Add/Edit करें एवम फिर ifms 3.0 पर Data pull करें।
- 01 अप्रेल 2024 से 31 मार्च 2025 तक जिनको नियमित और/या स्थायी किया गया है उनके द्वारा राज्य बीमा की प्रथम कटौती हेतु प्रथम घोषणा पत्र अपनी sso id से SIPF New पोर्टल से ऑन लाइन प्रस्तुत करना है व तदनुसार मार्च 25 के वेतन से S I की प्रथम कटौती करनी अनिवार्य है।
SI First Declaration And Further Declaration के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ उपलब्ध हैं ।
और अधिक जानकारी के लिए SIPF हेल्प डेस्क पर सम्पर्क करें ।