राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार का दीपावली से पहले बड़ा तोहफा महंगाई भत्ता (DA) आदेश जारी

सरकारी कर्मचारियों का DA बढ़ा 50 से बढ़कर 53 प्रतिशत हुआ महंगाई भत्ता

3 फीसदी बढ़ा DA : बता दें कि राजस्थान में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है I आदेश के अनुसार महंगाई भत्ता 50 से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है I 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक बढ़े हुए डीए की राशि जीपीएफ में जमा करवाई जाएगी I वहीं, 1 नवंबर से यह नकद मिलेगा I

राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया✍👇🏼

राज्यपाल महोदय यह आदेश देते हैं कि वित्त विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14-03-2024 के अन्तर्गत राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 के अन्तर्गत वेतन प्राप्त करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की वर्तमान दर को दिनांक 01-07-2024 से 50% से संशोधित कर 53% किया जाएगा।

1.महंगाई भत्ते की गणना के लिए ‘वेतन’ शब्द मूल वेतन होगा,अर्थात निर्धारित स्तरों के वेतन मैट्रिक्स में आहरित वेतन तथा इसमें विशेष वेतन या वैयक्तिक वेतन आदि जैसे किसी अन्य प्रकार के वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।

2.महंगाई भत्ते के कारण 50 पैसे या उससे अधिक के अंश को अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित किया जा सकता है तथा 50 पैसे से कम के अंश को अनदेखा किया जा सकता है।

3.01-07-2024 से 31-10-2024 तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की राशि राजस्थान सरकारी कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार जीपीएफ खाते में निम्नानुसार जमा की जाएगी:

(i)1-1-2004 से पहले भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए-जीपीएफ खाता।

(ii)1-1-2004 को या उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए-जीपीएफ-2004।

(iii)स्वायत्त निकायों/पीएसयू/बोर्ड/निगमों आदि के कर्मचारियों के लिए जीपीएफ-एसएबी।

4.01-11-2024 से नकद भुगतान स्वीकार्य होगा अर्थात 01-12-2024 को देय नवंबर, 2024 के महीने का वेतन।

DA आदेश डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें -> Download pdf

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