सरकार ने राजस्थान के सरकारी कार्मिकों अपने परिजनों को चिकित्सा उपलब्ध करवाने की दिशा में दी गई सौगात पर मुहर लगवाने का कार्य किया है। अब सरकारी कार्मिक अपने माता पिता के अलावा सास-ससुर को भी चिकित्सा सेवा का लाभ दिलवा सकते हैं। बीते दिवस जारी अधिसूचना के बाद राजस्थान गर्वेमेंट हेल्थ स्कीम(RGHS) में संशोधन तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। इसका लाभ राज्य के कार्मिक ले सकते हैं।
माता-पिता के अलावा सास-ससुर को चिकित्सा सुविधा दिलवाने का विकल्प
20 सिंतबर को 2024 को राजस्थान के वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में आरजीएचएस योजनों के नियमों में छूट देते राज्य के सात लाख से अधिक सरकारी कार्मिकों को तोहफा दिया गया है। राज्य के सरकारी कर्मचारी RGHS में चिकित्सा सुविधा में अपने सास-ससुर नाम भर कर उनको भी चिकित्सा सुविधा का लाभ दिलवा सकते है, मगर इसमें शर्ते यह है कि सरकारी कार्मिक इस योजना में या तो अपने माता-पिता या फिर सास-सुसर में से किसी को विकल्प के रूप में चुना जा सकता है। दोनों को एक साथ चिकित्सा सेवा का लाभ योजना के तहत नहीं मिलेगा।
सभी विभागों में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है ,इसलिए महिला कार्मिकों द्वारा लगातार सास – ससुर को भी RGHS सुविधा का लाभ दिलवाने की मांग हो रही थी I हालाँकि विभिन्न महिला कार्मिकों ने बताया की महिला कार्मिक के माता – पिता को भी इस योजना का लाभ भी मिलना चाहिए I
विभिन्न संगठनो ने सर्कार के इस फैसले की भूरी -भूरी प्रशंसा की I